स्पीकर के आदेश को चुनौती, 75 एमएलए के इस्तीफे सौंपने वाले छह विधायकों को पक्षकार बनाने की गुहार

अनन्य सोच, जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट कांग्रेस के 81 विधायकों के इस्तीफे से जुड़े मामले में संशोधित याचिका पर सुनवाई 28 नवंबर को करेगी. सीजे एजी मसीह और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र सिंह राठौड़ की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एमएस सिंघवी ने कहा कि उन्हें संशोधित याचिका की कॉपी हाल ही में उपलब्ध कराई गई है. ऐसे में जवाब पेश करने के लिए समय दिया जाए. अदालत ने मामले की सुनवाई 28 नवंबर को तय की है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता राजेन्द्र सिंह राठौड़ अपने अधिवक्ता हेमंत नाहटा के साथ अदालत में पेश हुए. उनकी ओर से अदालत को बताया गया कि याचिका को संशोधित कर विधानसभा स्पीकर के आदेश को चुनौती दी गई है. इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष को स्वयं के साथ 75 अन्य विधायकों के इस्तीफे सौंपने वाले महेश जोशी, शांति धारीवाल, रामलाल जाट, महेंद्र चौधरी, रफीक खान और संयम लोढ़ा को भी पक्षकार बनाने की गुहार की गई है. इन विधायकों ने 81 विधायकों के इस्तीफे विधानसभा स्पीकर को सौंपे थे, लेकिन बाद में विधायकों ने स्पीकर को लिखित में कहा कि उनके त्यागपत्र स्वैच्छिक नहीं थे. ऐसे में यह जांच का विषय है कि इस्तीफे पर विधायकों की बिना इच्छा हस्ताक्षर कैसे कराए गए. इसके अलावा महेश जोशी सहित इन छह विधायकों ने स्वयं के त्यागपत्र भी दिए थे. ऐसे में स्पीकर को उनके त्यागपत्र उसी दिन स्वीकार करने थे.