हाईकोर्ट सख्त: आदेश नहीं माना तो 8 अप्रैल को पेश होंगे स्वास्थ्य निदेशक

हाईकोर्ट सख्त: आदेश नहीं माना तो 8 अप्रैल को पेश होंगे स्वास्थ्य निदेशक

 Ananya soch: Rajasthan HighCourt Order

अनन्य सोच। Lab Technician recruitment: Rajasthan High Court ने लैब टेक्नीशियन भर्ती-2023 मामले में सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि अदालती आदेश की पालना नहीं हुई तो स्वास्थ्य निदेशक को स्वयं अदालत में उपस्थित होना पड़ेगा। मामला बोनस अंक नहीं दिए जाने से जुड़ा है। याचिकाकर्ता संतोष चौहान को पहले एकलपीठ ने 12 दिसंबर 2024 को बोनस अंक देने का आदेश दिया था। इस आदेश को राज्य सरकार ने खंडपीठ में चुनौती दी, लेकिन वहां भी उसे खारिज कर दिया गया। इसके बावजूद आदेश की पालना नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर की गई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त समय मांगा गया, जिसे अदालत ने सीमित अवधि के लिए स्वीकार किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय में आदेश का पालन कर लिया जाता है तो निदेशक को पेश होने की जरूरत नहीं होगी, अन्यथा 8 अप्रैल को अदालत में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा। यह मामला प्रशासनिक लापरवाही और न्यायिक आदेशों की अनदेखी का बड़ा उदाहरण बनता जा रहा है। इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार तय समय में आदेश का पालन करती है या नहीं।