Khap Panchayat:राजस्थान हाईकोर्ट ने इस थानाधिकारी को तलब किया, खाप पंचायत के हुक्का-पानी बंद करने का है मामला...पूरी खबर के लिए लिंक पर क्लिक करे
Ananya soch: Khap Panchayat
अनन्य सोच। Khap Panchayat: राजस्थान हाईकोर्ट ने करौली के नादौती तहसील में खाप पंचायत की ओर से याचिकाकर्ता परिवार का हुक्का-पानी बंद करने से जुड़े मामले में स्थानीय थानाधिकारी को रिकॉर्ड तलब किया है. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने लक्ष्मी नारायण व अन्य की याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता बाबूलाल बैरवा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता परिवार नादौती के मैदी का पुरा गांव के निवासी हैं. स्थानीय प्रभावशाली लोगों ने अवैध रूप से खाप पंचायत बुलाकर याचिकाकर्ता परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया. इसके साथ ही उनका हुक्का-पानी बंद करते हुए सार्वजनिक नल से पानी भरने पर रोक लगा दी. वहीं सरकारी बैंक, अस्पताल और मंदिर में भी उनका प्रवेश रोक दिया. इसके अलावा याचिकाकर्ता के बच्चों को स्कूल में भी प्रवेश करने पर रोक लगा दी. याचिका में कहा गया कि गत तीस मार्च को खाप पंचायत ने याचिकाकर्ता को गांव से बाहर करने का एक और फरमान जारी कर दिया. याचिका में यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता वर्ष 2020 में वार्ड नंबर एक से वार्ड पंच निर्वाचित हुई थी, लेकिन खाप पंचायत के अवैध आदेश के बाद उसे ग्राम पंचायत की किसी भी बैठक में शामिल नहीं किया जा रहा है. याचिकाकर्ता की ओर से खाप पंचायत की कार्रवाई के खिलाफ उप जिला कलेक्टर को शिकायत भी दी, लेकिन उस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई. इसके अलावा याचिकाकर्ताओं की ओर से खाप पंचायत के लोगों की प्रताडना से तंग आकर नादौती थाने में दो एफआईआर भी दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित थानाधिकारी को रिकॉर्ड सहित पेश होने के आदेश दिए हैं.
 
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