Misleading Advertisement Case: भ्रामक विज्ञापन मामले में सलमान खान को बड़ी राहत, गिरफ्तारी वारंट पर रोक
Ananya soch: Misleading Advertisement Case
अनन्य सोच। Rajasthan News: State Consumer Commission ने Rajshree Pan Masala के कथित भ्रामक विज्ञापन से जुड़े प्रकरण में फिल्म अभिनेता Salman Khan को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है. आयोग ने जिला उपभोक्ता आयोग द्वितीय को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अवमानना के मामलों में यदि जमानती वारंट की तामील नहीं होती है, तो सीधे गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किए जाएं। आयोग आवश्यकता होने पर पुनः जमानती वारंट जारी कर सकता है, लेकिन गिरफ्तारी वारंट जारी करने से परहेज किया जाए.
यह आदेश आयोग अध्यक्ष देवेन्द्र कच्छावा तथा सदस्य सुरेन्द्र सिंह और करुणा जैन की पीठ ने राजश्री पान मसाला कंपनी की ओर से दायर अपील पर सुनवाई के दौरान पारित किया. आयोग ने यह भी निर्देश दिए कि जिला आयोग में कंपनी की ओर से लंबित प्रार्थना पत्रों का शीघ्र निस्तारण किया जाए
अपील में तर्क दिया गया कि जिला आयोग ने जवाब प्रस्तुत होने तक विज्ञापन पर रोक लगाई थी, जबकि 15 जनवरी को सलमान खान के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिए गए. कंपनी का कहना है कि विवादित विज्ञापन पान मसाला का नहीं, बल्कि सिल्वर कोटेड इलायची का है. साथ ही परिवाद की वैधता को लेकर प्रार्थना पत्र भी लंबित है, जिस पर निर्णय नहीं हुआ है. इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य आयोग ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने पर रोक लगा दी है.
गौरतलब है कि योगेन्द्र सिंह ने जिला उपभोक्ता आयोग क्रम-2 में परिवाद दायर कर राजश्री पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन का आरोप लगाया था, जिसमें सलमान खान को भी पक्षकार बनाया गया है